इस देश में पिता कर सकते हैं बेटी से शादी, संसद में बिल हुआ पास

ईरान की संसद में एक ऐसा बिल पास हुआ है जिसके बारे में जिसने भी सुना वह हैरानी में पड़ गया। इस बिल के पास होने के बाद अब ईरान में पिता अपनी पाली-पोसी हुई बेटी से शादी करने का हक रखता है। इस बिल में कहा गया है कि बेटी की उम्र 13 साल से ज्यादा होनी चाहिए और वह गोद ली हुई हो। यानी ईरान में शख्स 13 साल से ज्यादा उम्र की गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है।

यह बिल ईरान में 22 सितंबर को पास हुआ था जिसके बाद कई एक्टिविट्स ने इस बिल का विरोध भी जताया। लंदन बेस्ड जस्टीन फॉर ईरान नाम के एक ग्रुप की मानव अधिकार वकील शदी सदर ने द गार्डियन को बताया कि, 'यह बिल पेडोफिलिया (बाल शोषण गैरकानूनी) को लीगल कर रहा है। अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी करना ईरानी संस्कृति का हिस्सा नही है। दुनिया में मौजूद बाकी देशों की ही तरह ईरान में भी अनाचार मौजूद हैं, लेकिन यह बिल ईरान में बच्चों के प्रति क्राइम को और बढ़ाना है। अगर पिता ही अपनी गोद ली हुई नाबालिक बेटी के साथ शादी कर सेक्स करेगा, तो यह रेप है।' वही कुछ विशेषज्ञों का मानना ​​है कि नया बिल इस्लामी मान्यताओं का विरोध करता है और अभिभावक परिषद (गार्जियन काउंसिल) इसे पारित नहीं करेगा।

ईरान में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था की हेड शिवा डोलाताबादी ने इस बिल को लेकर चेताया है कि इससे बच्चों के प्रति अपराध बढ़ेंगे। ऐसे परिवारों में बच्चे सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे।

शदी सदर के मुताबिक ईरान के कुछ अधिकारियों का मानना है कि इस बिल को पास करने का मकसद हिजाब की परेशानी को सुधारना है। क्योंकि गोद ली हुई बेटी को पिता के सामने हिजाब पहनना होता है और गोद लिए हुए बेटे के सामने मां को हिजाब पहनना पड़ता है।

बता दें, इस्लाम देश में 13 साल की उम्र से ऊपर वाली लड़कियां की उनके पिता की मंजूरी से शादी हो सकती है वही लड़कों की शादी 15 साल की उम्र में हो सकती है। ईरान में साल 2010 में 10 से 14 साल के बीच के 42 हज़ार बच्चों की शादी हुई। ईरान की न्यूज़ वेबसाइट तबनक के मुताबिक सिर्फ तेहरान में ही 75 बच्चों, जिनकी उम्र 10 साल से कम थी, की शादी हुई। ईरान में 13 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी जज की रजामंदी से ही होती है।