सुजानगढ़ (चूरू)। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सालासर बालाजी मंदिर में बढ़ती अव्यवस्थाओं और अनुशासनहीनता पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। सुजानगढ़ उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के तहत अब मंदिर परिसर में मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कुछ मामलों में स्मार्ट वॉच में कैमरा सुविधा के दुरुपयोग को लेकर भी प्रशासन ने गंभीर चिंता जताई है।
प्रशासन का कहना है कि मंदिर परिसर में लगातार बढ़ रही भीड़ और अनुशासनहीन गतिविधियों के चलते यह निर्णय आवश्यक हो गया था। खासकर रील बनाने और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी गतिविधियों ने व्यवस्था को प्रभावित किया है।
रील और वीडियो शूटिंग से बढ़ रही अव्यवस्था, मंदिर की पवित्रता पर असरउपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा 3 जुलाई 2026 (क्रमांक न्याय/2026/318) को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मंदिर परिसर में मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग के कारण कई तरह की समस्याएं सामने आ रही थीं।
आदेश में बताया गया है कि—
भीड़ और जाम की स्थिति: दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा फोटो और वीडियो बनाने से मंदिर परिसर में बार-बार भीड़ जमा हो जाती है, जिससे जाम और कभी-कभी भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
रील संस्कृति पर रोक: परिसर में सोशल मीडिया के लिए रील बनाने की प्रवृत्ति बढ़ने से धार्मिक वातावरण प्रभावित हो रहा था और मंदिर की मर्यादा व पवित्रता पर असर पड़ रहा था।
सुरक्षा संबंधी चिंता: मोबाइल और स्मार्ट वॉच का अनियंत्रित उपयोग सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी गंभीर चुनौती बनता जा रहा था।
अभद्र व्यवहार और अनुशासनहीनता पर नियंत्रण की पहल
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि पिछले कुछ समय से सालासर धाम में कुछ अनुचित और अभद्र घटनाएं सामने आई थीं। साथ ही दर्शनार्थियों के बीच आपसी कहासुनी और दुर्व्यवहार की घटनाओं के कारण मंदिर परिसर में अव्यवस्था की स्थिति बन रही थी।
प्रशासन का मानना है कि मोबाइल और स्मार्ट डिवाइस के अनियंत्रित उपयोग के चलते न केवल भीड़ नियंत्रण मुश्किल हो रहा था, बल्कि अनुशासनहीन गतिविधियों में भी वृद्धि देखी गई थी। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए यह सख्त प्रतिबंध लागू किया गया है, ताकि मंदिर परिसर की गरिमा और शांति बनी रहे।
तत्काल प्रभाव से लागू आदेश, कई विभागों को भेजी गई प्रतिलिपिउपखंड मजिस्ट्रेट सुजानगढ़ ने मंदिर परिसर की व्यवस्था, सुरक्षा और धार्मिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
इस आदेश की प्रतिलिपि सूचना हेतु संबंधित विभागों को भी भेजी गई है, जिनमें शामिल हैं—
जिला कलेक्टर चूरू, पुलिस अधीक्षक चूरू, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुजानगढ़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजानगढ़, उपपुलिस अधीक्षक सुजानगढ़, तहसीलदार सुजानगढ़, विकास अधिकारी पंचायत समिति सुजानगढ़, उपतहसीलदार सालासर तथा अध्यक्ष हनुमान सेवा समिति सालासर।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
श्रद्धालुओं के लिए नया नियमनए नियम के अनुसार अब सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले निर्धारित स्थान पर जमा कराने होंगे। इसके बाद ही उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य मंदिर की पवित्रता, सुरक्षा और सुचारू दर्शन व्यवस्था को बनाए रखना है।