राजस्थान सरकार ने राज्य में कैब और डिलीवरी सेवाओं के संचालन के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राजस्थान मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर रूल्स 2025 को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद राज्य में OLA, Uber, Rapido जैसी कैब सेवाओं और डिलीवरी वाहन सेवाओं को स्पष्ट नियमों के दायरे में लाया गया है। यात्रियों और चालकों के लिए बीमा अनिवार्य
नए नियमों के तहत अब प्रत्येक यात्री का 5 लाख रुपये का हेल्थ बीमा अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए सभी कैब वाहनों में पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा, कैब चालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान भी सख्त किए गए हैं।
नियमों के अनुसार प्रत्येक चालक का 5 लाख रुपये का हेल्थ बीमा और 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस अनिवार्य होगा। यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और जवाबदेही तय करने के लिए कैब बुकिंग कैंसिल करने पर 100 रुपये तक की पेनल्टी लगाने का प्रावधान भी किया गया है। परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य
राज्य में संचालित सभी कैब और डिलीवरी कंपनियों को 15 दिनों के भीतर परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस संचालन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने नियमों को महज सात दिनों में लागू करने का निर्देश देते हुए प्रशासनिक स्तर पर तेज कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है