LPG कालाबाजारी पर भजनलाल सरकार का सख्त कदम, FIR और लाइसेंस रद्द के निर्देश

राजस्थान में LPG की कालाबाजारी और ओवरप्राइसिंग रोकने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है। शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने जिला कलेक्टर्स और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री को लेकर किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लाइसेंस रद्द और एफआईआर के आदेश

सीएम शर्मा ने कहा कि कालाबाजारी या तय मूल्य से अधिक बिक्री करने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। बार-बार उल्लंघन करने वालों को ब्लैकलिस्ट करने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को आकस्मिक निरीक्षण करने और स्टॉक रजिस्टर के साथ वास्तविक भंडारण का मिलान सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इसके अलावा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित विभाग मिलकर विशेष अभियान चलाएंगे।
शिकायतों का 24 घंटे में समाधान

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी जिलों में एलपीजी गोदामों, एजेंसियों और वितरण केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जाए। शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाते हुए हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल को सक्रिय रखने और प्राप्त शिकायतों का 24 घंटे के भीतर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सोशल मीडिया, स्थानीय मीडिया और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर अफवाहों और गलत सूचनाओं से कृत्रिम मांग को रोकने पर जोर दिया गया।

PNG वितरण और नेटवर्क विस्तार

बैठक में सीएम शर्मा ने एलपीजी वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ओटीपी आधारित सिस्टम और डायरी में एंट्री अनिवार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही, पाइप्ड नैचुरल गैस (PNG) और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता देने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन बिछाने से जुड़ी सभी स्वीकृतियां 24 घंटे के भीतर जारी की जाएं और औद्योगिक संस्थानों को पीएनजी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए।