खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक; 30 जून को होगी अगली सुनवाई

पटना के चर्चित कोचिंग फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को अदालत से महत्वपूर्ण अंतरिम राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। खान सर की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर अब आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि अदालत ने अभी अग्रिम जमानत मंजूर नहीं की है, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगने से खान सर को तत्काल राहत जरूर मिली है।

अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस को निर्देश दिया है कि वह इस केस से संबंधित पूरी केस डायरी और खान सर के आपराधिक इतिहास का विवरण कोर्ट में प्रस्तुत करे। न्यायालय ने कहा है कि इन दस्तावेजों के अध्ययन के बाद मामले पर आगे विचार किया जाएगा। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित की गई है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत किसी भी आरोपी की जमानत याचिका पर फैसला लेने से पहले अदालत आमतौर पर केस डायरी और आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मांगती है, ताकि मामले के सभी पहलुओं को विस्तार से समझा जा सके।

दरअसल, यह पूरा मामला 2 जून की रात पटना में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर हुए हमले से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि कुछ लोगों ने कोचिंग सेंटर पर हमला किया था। इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद सर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। घटना के दौरान खान सर की सुरक्षा में तैनात दो गार्डों द्वारा कथित रूप से हवाई फायरिंग किए जाने का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने खान सर को भी इस मामले में आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली थी।

एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही खान सर सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए और गिरफ्तारी की आशंका के बीच कानूनी विकल्पों पर काम कर रहे थे। बताया जाता है कि पुलिस ने उन्हें तलाशने के लिए उनके कोचिंग सेंटर का भी रुख किया था, लेकिन वहां उनका कोई पता नहीं चल सका। इसी बीच लगातार यह चर्चा चल रही थी कि खान सर अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं या फिर परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर आत्मसमर्पण का रास्ता अपना सकते हैं।
अदालत के ताजा आदेश के अनुसार पुलिस फिलहाल खान सर के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकेगी। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ यही है कि अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक बनी रहेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस को मामले से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड पेश करने होंगे, जिसके बाद अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा।

गौरतलब है कि पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसी वजह से यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई थीं। अब अंतरिम राहत मिलने के बाद खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है, जबकि उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम फैसला आने के लिए अभी 30 जून की सुनवाई का इंतजार रहेगा।