राजस्थान : 30 जून तक बढ़ाई गई परमिट व ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता, परिवहन मंत्रालय की पहल

कोरोना के चलते मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है। एक बार फिर बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए परिवहन मंत्रालय ने राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाण-पत्र (RC) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेज की वैधता को 30 जून तक बढ़ा दिया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी। मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक वैध मानी जा सकती है। परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेज को 30 जून तक वैध मानें।