महाराष्ट्र : विदेश से आए यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य, चाहे ले चुके हो वैक्सीन

कोरोना का कहर अभी तक थमा नहीं हैं और महाराष्ट्र में अभी भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा हैं। ऐसे में सरकार द्वारा कोरोना नियमों में सख्ती देखने को मिल रही हैं। इसी ओर कदम बढ़ाते हुए अब महाराष्ट्र सरकार ने एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले दूसरे देशों के यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए एक सप्ताह पहले भी आदेश जारी किया था। इसके तहत राज्य में एंट्री लेने वाले यात्री को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यात्री को वैक्सीन की दोनों डोज तो लगी ही होनी चाहिए साथ ही वैक्सीन लगे कम से कम 14 दिन पूरे हो जाने चाहिए। अगर व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लगी है तो उसे आरटीपीसीआर टेस्ट में कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखाकर ही एंट्री मिल सकती है।

नए नियम के तहत अगर आप दूसरे देश की यात्रा कर मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट भी साथ में रखनी होगी। राज्य सरकार ने साफ किया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यात्री ने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं या नहीं। उसे कोरोना रिपोर्ट को अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। इस आदेश में यह भी बताया गया है कि नियम मिडिल ईस्ट, यूरोप व साउथ अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर भी लागू होगा। महाराष्ट्र में प्रतिदिन चार हजार मामलों की पुष्टि हो रही है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 4654 मामले सामने आए वहीं 170 लोगों की मौत हो गई।