Noida: Christmas-New Year को देखते हुए 31 दिसंबर तक बढ़ी धारा-144, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गौतमबुद्ध नगर जिले (Gautam Budh Nagar) में प्रशासन ने क्रिसमस-न्यू इयर को देखते हुए 31 दिसंबर तक धारा-144 लागू कर दी है। इस बाबत अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने बताया कि दिसंबर महीने में क्रिसमस सहित कई त्योहार पड़ेंगे ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए 31 दिसंबर तक जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। वहीं, इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी।

श्रद्धा नरेंद्र पांडेय के मुताबिक, धारा-144 लागू होने के दौरान बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने, एक जगह पर अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही शहर में बिना पूर्व अनुमति सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन कार्यक्रम आदि पर रोक रहेगी। यही नहीं, गौतम बुद्ध नगर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्विमिंग पूल नहीं खोले जाएंगे। जबकि होटल, मॉल्स, सिनेमा मल्टीप्लेक्स, धार्मिक स्थलों पर कोविड के दिशा-निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।

मेट्रो, परिवहन बसों और कैब में 50% से अधिक सवारी ले जाने की अनुमति नहीं है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने कहा कि इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।