UP: बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगा

उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है।इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार अंसारी को यह सजा गाजीपुर में 1996 में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर हमले को लेकर हुई है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कम से कम 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें जमीन हड़पने, हत्या और जबरन वसूली के आरोप शामिल हैं। अंसारी हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई मामलों में उ्तर प्रदेश में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। मुख्तार के अलावा भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है।गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया।

इससे पहले गुरुवार को हीगैंगस्टर कोर्ट नेमुख्तार अंसारी और उनकेसहयोगी भीम सिंह को भी दोषी करार दिया गया।सजा सुनाए जाने के दौरान भीम सिंह कोर्ट में पेश हुए। जबकि मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।इस मामले मेंपिछले दिनों हीबहस पूरी हुई थी।

26 साल पुराना है मामला

1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में आज 26 साल बाद कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करारदिया।गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे, इसमें दो गाजीपुर, दो वाराणसी और एक चंदौली में मामला दर्ज था।इस मामले में12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी। इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी।