खबरदार!! अब बैंक से निकाले ज्यादा पैसे तो देना होगा टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट (Budget 2019) लोकसभा में पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी 5 लाख रुपये तक कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा। जिन नौकरीपेशा लोगों की सालाना आय 5 लाख रुपये तक है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, 5 लाख से अधिक आय वाले लोगों को पुरानी व्यवस्था के मुताबिक टैक्स चुकाना होगा।

5 लाख रुपये तक की सालाना टैक्सेबल इनकम पर टैक्स (Income Tax)न लगने को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 80C से लेकर 80U के तहत आने वाले सभी डिडक्शन के बाद भी अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक रहती है तो आपको टैक्स देना होगा अन्यथा कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा। यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे।

मोदी सरकार ने अमीरों पर टैक्स बढ़ा दिया है और अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों को 3 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा। इसके अलावा 5 करोड़ रुपये से 7 करोड़ रुपये सालाना आमदनी वालों को 7 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते समय इसका एलान किया।