जगतपुरा आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस पर दलाल प्रथा खत्म करने के लिए आरटीओ की ओर से नए नियम जारी किए गए हैं। ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर अब एक वाहन से एक ही व्यक्ति ट्रायल दे सकेगा। इतना ही नहीं ट्रायल के लिए व्यक्ति को स्वयं का वाहन लाना होगा। उस वाहन का उपयोग स्वयं के परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य अभ्यर्थी के टेस्ट के लिए नहीं किया जाएगा।
इस संबंध में आरटीओ राकेश शर्मा ने डीटीओ लाइसेंस को आदेश जारी किया है। वहीं ट्रायल देते समय ट्रैफिक नियमों की पालना करने के निर्देश दिए हैं। इसमें चौपहिया वाहन आवेदक सीट बैल्ट लगाएगा तो दुपहिया वाहन आवेदक हेलमेट का उपयोग करेगा। उल्लेखनीय है कि ट्रैक पर ट्रायल के लिए दलाल आवेदक के आने से पहले ही वाहन लगा देते हैं।