जयपुर : कलेक्ट्रेट बैठक से थमी विभागों की खींचतान, पॉजीटिव आने पर घर नहीं बनेंगे कंटेनमेंट जोन

कोरोना को लेकर दिसंबर की शुरुआत से ही नई गाइडलाइन सामने आई थी। लेकिन इसी के साथ ही विभागों में खींचतान शुरू हो गई थी जिसे अब कलेक्ट्रेट बैठक में हुए फैसलों से दूर किया गया। जयपुर संभागीय आयुक्त डॉ. समित शर्मा ने पुलिस, चिकित्सा, जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की बैठक लेकर इस विवाद पर विराम लगाने का प्रयास किया। उन्होंने साफ कर दिया कि शहर में कंटेनमेंट जोन के आदेश इंसीडेंट कमांडर जारी करेंगे, जबकि इसकी पालना में पुलिस सहयोग करेगी। उन्होने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कंटेनमेंट जोन उसी गली-मोहल्ले या कॉलोनी में बनेगा, जहां एकसाथ 10 से ज्यादा पॉजीटिव केस मिलें। ये भी स्पष्ट किया गया कि एक घर में एक, दो या तीन व्यक्ति पॉजीटिव आते हैं तो कंटेनमेंट जोन नहीं होगा।
कलेक्ट्रेट में हुई इस बैठक में आयुक्त ने कहा- समझाइश नहीं सख्ती करो। इंसीडेंट कमांडर जो भी कंटेनमेंट जोन घोषित करेंगे वहां नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क नियम का पालन नहीं करने वाले लोगों और संस्थाओं के चालान काटे जाएं। संस्थाओं को एक दिन के लिए सील किया जाए। संभागीय आयुक्त ने दो गज दूरी पर स्पष्ट कहा- किसी संस्थान दुकान, रेस्त्रां में दो गज दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है तो उस संस्था को एक दिन के लिए सील कर दो। इसके साथ ही उससे जुर्माना भी वसूलो।दुर्गापुरा, अजमेर रोड, मुरलीपुरा, गोपालपुरा, आदर्श नगर, विद्याधर नगर क्षेत्र अब नए हॉट-स्पॉट बन रहे हैं। झोटवाड़ा, मानसरोवर, वैशाली नगर, सांगानेर में पहले से ही ज्यादा मामले मिल रहे है। गुरुवार को 590 नए संक्रमित में से 4 की मौत हुई है। कंटेनमेंट जोन को लेकर विभागों की खींचतान अब जाकर थमी है।