महिला ने की पति की हत्या, पर पुलिस ने बाइज्जत उसे छोड़ दिया, पढ़े पूरी घटना

तमिलनाडु से हत्या का बेहद ही चौकाने वाला मामला सामने आया है। यहां, एक महिला ने अपने पति की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। इसके बाद महिला ने मुहल्ले वाले को बुला कर इसकी सूचना भी दी। पुलिस को सूचना मिलते है मौके पर पहुंचकर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन कुछ देर बाद ही पुलिस ने महिला को बाइज्जत रिहा कर दिया। तमिलनाडु पुलिस ने अपने तरह की इस पहली घटना में 41 साल की महिला को भारतीय अपराध संहिता (IPC) की धारा 100 के तहत आत्मरक्षा के अधिकार के तहत छोड़ दिया। पुलिस ने जांच में पाया कि महिला ने अपनी आत्मरक्षा में अपने पति का कत्ल किया है, इसलिए गिरफ्तारी के तुरंत बाद महिला को रिहा कर दिया गया। हत्या की यह घटना गुरुवार रात की है।

ये है पूरी घटना

दरअसल, महिला और उनकी 20 वर्षीय बेटी पति के साथ रहती थी। घटना के वक्त पति नशे में धुत था। वह अक्सर शराब पीकर महिला के साथ मारपीट करता था। शराब खरीदने के लिए वह महिला से पैसा मांगता रहता था और नहीं देने पर उसके साथ मारपीट और अभद्रता करता था। गुरुवार की रात नशे में धुत महिला का पति घर आया और 20 साल की अपनी ही बेटी के साथ यौन शोषण करने की कोशिश करने लगा। जब महिला ने उसे रोकने की कोशिश की तो पति ने उस पर हमला कर दिया। अपनी और अपनी बेटी की रक्षा करने के कोशिश में महिला ने अपने पति पर हथौड़े से सिर पर वार कर दी। हथौड़े के मार से पति की वहीं मौत हो गई। इसके बाद महिला ने पड़ोसी को इस बात की सूचना दे दी। पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर महिला और उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफतार करने के बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस ने पाया कि अपनी आत्मरक्षा के लिए महिला ने अपने पति का खून किया है। इसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज किए केस को बदलकर 100 कर दिया। पुलिस अपनी रिपोर्ट अब कोर्ट को सौपेगी। बता दे, आईपीसी की धारा 100 के तहत किसी को भी अपने शरीर की रक्षा के लिए आत्मरक्षा का अधिकार है।