गैंगस्टर सज्जू कोठारी गिरोह के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन, कुर्क कीं 4 करोड़ रुपये से ज्यादा की 31 संपत्तियां

सूरत। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गुजरात के सूरत में सज्जू कोठारी, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों की 4.21 करोड़ रुपये की 31 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

जांच एजेंसी की सूरत शाखा ने मंगलवार को साजिद उर्फ सज्जू गुलाम मोहम्मद कोठारी, अल्लारखा गुलाम मुस्तफा शेख, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर मौजूद संपत्तियों को कुर्क कर लिया।

जांच एजेंसी ने सज्जू कोठारी और उसके साथियों के खिलाफ सूरत पुलिस द्वारा दर्ज छह एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

जांच से पता चला कि सज्जू कोठारी द्वारा जबरन वसूली, हत्या, अपहरण, दंगा, डकैती, अनधिकृत धन उधार, जुआ, संपत्ति को नुकसान और ऐसे अन्य अपराधों के माध्यम से लगभग 4.29 करोड़ रुपये की अपराध आय अर्जित की गई थी।


प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, साजिद सज्जू गुलाम मोहम्मद कोठारी, अल्लारखा गुलाम मुस्तफा शेख, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों की 31 अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है क्योंकि ये अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण अर्जित की गई हैं।