सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट पर लगाई रोक, नहीं कर सकते शरद पवार की तस्वीरों का इस्तेमाल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) गुट से कहा कि वह राजनीतिक उद्देश्यों के लिए शरद पवार गुट की तस्वीरों और 'घड़ी' चिन्ह का इस्तेमाल न करें। शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे एक धोखा बताते हुए सवाल किया कि अजित पवार समूह अपने अभियानों में 'घड़ी' चिन्ह और शरद पवार की तस्वीरों का उपयोग क्यों कर रहा है।

अजित पवार गुट को 18 मार्च तक हलफनामा देने को कहा गया है, जिसके बाद अदालत 19 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी।

सिंघवी ने अदालत में कहा, अगर यह हमारे लिए दुखद नहीं होता तो यह हास्यप्रद होता। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र और बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं। अगर आपमें हिम्मत है, तो अपना वोट खुद प्राप्त करें। आप हमारी सद्भावना पर पीछे क्यों हटना चाहते हैं।

इसके बाद शीर्ष अदालत ने अजित पवार गुट से कहा कि अगर उन्हें चुनाव में लाभ मिलने का भरोसा है तो वे अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल करें।

ज्ञातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट शरद पवार गुट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अजीत पवार गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई थी।