PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि में पैसा लगाने वाले इस तारीख से पहले जरुर कर ले ये काम, वरना होगा भारी नुकसान

1अप्रैल 2019 से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। अगर आपने PPF, NPS या फिर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाया है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। इन सभी स्कीम में सालाना आपको कुछ मिनिमम पैसा इन्वेस्ट करना होता है। अगर कोई निवेशक ऐसा नहीं करता तो खाता बंद हो सकता है।

- नेशनल पेंशन स्‍कीम (NPS)

नेशनल पेंशन स्‍कीम (NPS) में खाता खोलने वालों के लिए भी जरूरी है कि वो एक साल के अंदर कम से कम 1000 रुपये जमा करें। अगर 31 मार्च तक ऐसा नहीं किया तो आपका खाता बंद हो सकता है। उसके बाद 100 रुपये का जुर्माना भरने के बाद ही आपका खाता फिर से चालू होगा।

- सुकन्या समृद्धि योजना

आपने अपनी बेटी के लिए इस स्‍कीम में खाता खोला है तो एक वित्‍त वर्ष में कम से कम आपको 250 रुपये जमा करने होते हैं। अगर आपने 31 मार्च तक यह पैसा जमा नहीं किया तो आपको 50 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। 50 रुपये का जुर्माना और न्यूनतम राशि जमा करने के बाद आपका ये खाता फिर से चालू हो जाएगा। सुकन्‍या समृद्धि योजना का खाता आप किसी भी पोस्‍ट ऑफिस या बैंकों की अधिकृत शाखा में खुलवा सकते हैं। आम तौर पर जो भी बैंक पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा उपलब्‍ध कराते हैं, वे सुकन्‍या समृद्धि योजना का खाता भी खोलते हैं।

- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

इसी तरह PPF खाते में भी एक फाइनेंशियल ईयर के भीतर कम से कम 500 रुपये जमा करने पड़ते हैं। वित्‍त वर्ष के अंत में यह राशि जमा न होने पर अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा और 50 रुपए जुर्माना देने पर ही फिर से एक्टिव होगा। पीपीएफ अकाउंट में कम से कम 500 रुपए से लेकर अधिकत्म 1.5 लाख रुपए का सालना निवेश किया जा सकता है, जिसे उपभोक्ता 12 किस्तों के रूप में भर सकते हैं। ये डिपाजिट एक साथ अथवा किश्तों में जमा किया जा सकता है। ग्राहक अपने किश्तों की संख्या तथा किश्त की राशि को अपने सुविधानुसार बढ़ा अथवा घटा सकता है। न्यूनतम सालाना राशि जमा न कर पाने पर ग्राहक का खता बंद कर दिया जा सकता है। सरकार द्वारा बनाये गये एक नियम के तहत सालाना किश्तों की अधिकतम संख्या 12 हो सकती है।