खनन लीजों एवं ठेकों की ई-ऑक्शन प्रक्रिया को सरल किया

राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 में संशोधन किया है, जिसमें खनन पट्टों क्वारी लाइसेंसों एवं रॉयल्टी ठेकों का ई ऑक्शन दो चरणों की बजाय एक ही चरण में होगा।

खान एवं भू विज्ञान निदेशक श्री डी.एस. मारू ने बताया कि पूर्व के नियमों में दो चरण में बोली जाती थी। प्रथम चरण में आवश्यक दस्तावेज तथा प्रारंभिक बोली ली जाती थी एवं द्वितीय चरण में ऑनलाइन ऑक्शन होता था। पुरानी प्रक्रिया में बोलीदाता को प्लॉट-वाइज आवेदन शुल्क एवं बिड- सिक्योरिटी जमा करवानी होती थी तथा दस्तावेजों में कमी के कारण कई बोलीदाता अयोग्य भी हो जाते थे एवं द्वितीय चरण में भाग नहीं ले पाते थे।

नए नियमों में बोलीदाता को कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने हैं केवल एमएसटीसी में रजिस्ट्रेशन करवाकर तथा 1दिन पूर्व तक उनके द्वारा सीधे ही ऑनलाइन बोली में भाग लिया जा सकेगा। नई प्रक्रिया में आवेदक द्वारा उक्त शुल्क एक लम्पसम रूप में जमा करवाया जा सकता है एवं इच्छानुसार किसी भी प्लॉट की बोली में भाग लिया जा सकता है। बोली दाता जिस प्लॉट की बोली में भाग लेगा उस प्लॉट की निर्धारित लम्पसम राशि में से कट की जाएगी। बोली में भाग नहीं लेने पर जमा राशि रिफंड की जाएगी। बोली छूटने के15 दिन में उच्चतम बोलीदाता को बोली राशि का 40 प्रतिशत राशि एवं आवश्यक दस्तावेज खनि अभियंता कार्यालय में जमा करवाने होंगे।

नए नियमों में वन टाइम प्रीमियम की बोली

नए नियमों में वन टाइम प्रीमियम की बोली ली जा रही है जबकि पुराने नियमों में रॉयल्टी से अतिरिक्त प्रतिशत की बोली ली जाती थी जो खनिज निर्गमन अनुसार पूर्ण अवधि तक जमा करवानी होती थी। इसी प्रकार ठेकों की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। ठेकों में भी दस्तावेज केवल उच्चतम बोलीदाता से बोली समाप्ति के15 दिवस में जमा करवाए जाएंगे एवं वे व्यक्ति जो विभागीय पंजीकृत नहीं हैं वे भी बोली में भाग ले सकेंगे तथा बोली समाप्ति के 15 दिवस में ठेकेदार का विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र अभियंता कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे।