श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद: मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, HC के आदेश में दखल देने से इंकार

नई दिल्ली। मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसम्बर के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्तों की तीन सदस्यीय टीम द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने विवादित परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में फिलहाल दख़ल देने से मना कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके सामने मस्ज़िद पक्ष की वह याचिका है जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई है। वह इस पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा। फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है।