भतीजे अजित की पार्टी द्वारा चुनाव चिन्ह 'घड़ी' का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे शरद पवार

नई दिल्ली। शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर अजित पवार को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रतिष्ठित घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की है।

शरद पवार ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति से बचने के लिए अजित पवार को नए चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करना चाहिए। याचिका में चुनावी प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता और स्पष्टता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया गया है।

शरद पवार, जिन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा अस्थायी रूप से तुरहा उड़ाता हुआ आदमी चिन्ह दिया गया था, ने एनसीपी और घड़ी चिन्ह के बीच 25 साल के जुड़ाव को रेखांकित किया, खासकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके नेतृत्व में। याचिका में दावा किया गया है कि अजीत पवार को इस चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति देने से मतदाता गुमराह हो सकते हैं और चुनावों की निष्पक्षता बाधित हो सकती है।

याचिका में हाल ही में हुए संसदीय चुनावों के दौरान मतदाताओं में व्याप्त भ्रम का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों के छोटे आकार के कारण आगामी विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा और भी अधिक गंभीर हो सकता है।

याचिका में कहा गया है, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और मतदाताओं के भ्रम का फायदा उठाने से किसी भी दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति को रोकने के लिए, अजित पवार को एक अलग चुनाव चिह्न चुनने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 अक्टूबर को मामले की सुनवाई किए जाने की उम्मीद है।