हरियाणा: शंभू सीमा पर बैरिकेड्स हटाने के खिलाफ याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें अंबाला के पास शंभू सीमा पर बैरिकेड्स हटाने के लिए एक सप्ताह का समय देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मंगलवार को मामले को अगले सोमवार के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की, जब राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिंहल ने कहा कि इस मुद्दे पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता है।

उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के आदेश के खिलाफ अधिवक्ता अक्षय अमृतांशु के माध्यम से दायर अपील में कहा गया है कि यह इस निर्देश तक सीमित है कि हरियाणा को एक सप्ताह के भीतर शंभू सीमा को प्रायोगिक आधार पर खोल देना चाहिए ताकि आम जनता को असुविधा न हो।

हरियाणा सरकार ने अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे, जब संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने घोषणा की थी कि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करेंगे।

याचिका में कहा गया है, यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि याचिकाकर्ता आम जनता को होने वाली किसी भी तरह की असुविधा के बारे में सबसे अधिक चिंतित है, लेकिन वर्तमान एसएलपी तत्काल आधार पर दायर की गई है... राज्य सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए उसके हलफनामे पर कोई आदेश पारित नहीं किया, जिसमें उसने विशेष रूप से दलील दी थी कि बैरिकेडिंग को केवल तभी हटाया जा सकता है जब किसान अपना धरना राष्ट्रीय राजमार्ग से हटा लें।

इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में आंदोलनकारियों द्वारा हरियाणा/पंजाब में तनाव, परेशानी, बाधा, सार्वजनिक या निजी संपत्ति की तोड़फोड़, वैध रूप से कार्यरत व्यक्तियों को चोट पहुंचाने तथा मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने की संभावना की बात कही गई है।

इसमें कहा गया है, कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने, जान-माल को खतरा होने तथा आंदोलनकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाने की याचिका के बारे में स्पष्ट दलीलों के बावजूद, उच्च न्यायालय ने आंदोलनकारियों के खिलाफ कोई निर्देश पारित किए बिना शंभू सीमा को खोलने का निर्देश 'प्रायोगिक आधार' पर दिया है।

हरियाणा सरकार ने कहा कि संविधान के तहत कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और जमीनी हकीकत, खतरे की आशंका, शांति भंग होने की संभावना और कानून के उल्लंघन का आकलन करना पूरी तरह से राज्य की जिम्मेदारी है।

इसने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश में दर्ज है कि 400-500 ट्रॉलियाँ और 50-60 अन्य वाहन, जिनमें लगभग 500 आंदोलनकारी एकत्रित हैं, अभी भी शंभू सीमा पर मौजूद हैं, लेकिन इन अवैध रूप से आंदोलन कर रहे समूहों को राजमार्ग खाली करने, असुविधा पैदा करने और कानून-व्यवस्था की समस्याएँ पैदा करने से रोकने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

12 जुलाई को, संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार से बैरिकेड्स हटाने को कहा और राजमार्ग को अवरुद्ध करने के उसके अधिकार पर सवाल उठाया।

वकील ने राज्य सरकार की शीर्ष अदालत में अपील दायर करने की मंशा के बारे में पीठ को बताया था जिसके बाद पीठ ने 12 जून को कहा था, कोई राज्य राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकता है? यातायात को नियंत्रित करना उसका कर्तव्य है। हम कह रहे हैं कि इसे खोलें लेकिन नियंत्रित भी करें।

शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी, जिसमें 7 मार्च को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें फरवरी में प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प के दौरान एक किसान की मौत की जांच के लिए एक पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का आदेश दिया गया था।

यह घटना उस समय हुई जब कुछ प्रदर्शनकारी किसान सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें दिल्ली की ओर मार्च करने से रोक दिया।