मुम्बई। महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार (26 सितंबर) को भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को दोषी ठहराया। मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया।
राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दम्पति शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। इसके बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत पर मानहानि का केस दर्ज कराया था।
मानहानि के इस मामले में संजय राउत दोषी करार दिए गए है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट 25वीं अदालत, मझगांव ने आज गुरुवार को डॉ मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा और 25000 रूपये जुर्माने की सजा दी है। राउत को IPC section 500 के तहत संजय राउत को सजा सुनाई गयी है।