बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में आरोपी सलमान खान समेत सभी पक्षों की सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई है और आगामी 5 अप्रैल को जोधपुर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। 20 साल से ये मामला कोर्ट में चल रहा है।
बता दे, काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली और तब्बु आरोपी हैं। इस मामले में आज अंतिम बहस हुई। इसके बाद सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री ने इन आरोपियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे आगामी 5 अप्रैल को सुनाया जाएगा।
इससे पहले सलमान खान 4 जनवरी को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में पेश हुए थे। 19 साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में सलमान जोधपुर में होने के कारण व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए थे। वो करीब 35 मिनट तक अदालत में रहे थे। पेशी के दौरान सलमान के वकील ने चश्मदीद गवाह पूनमचंद के गवाही की वीडियो सीडी अदालत में चलाई।
गवाह के बयान को देख सलमान भावुक हो गए ओर उनकी आंखें नम हो गई। इस दौरान अदालत में उनके चेहरे पर टेंशन भी साफ देखी गई थी। इस मामले में समय अभाव के कारण अंतिम बहस अधूरी रही। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री की अदालत में कांकाणी शिकार मामले में बचाव पक्ष की अंतिम बहस चल रही थी।
कब किया गया था शिकार?1998 में सलमान फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' के लिए जोधपुर में थे। उनके साथ फिल्म के दूसरे कलाकार भी थे। आरोप है कि सलमान ने घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव में 27-28 सितंबर की रात हिरणों के शिकार किया। कांकाणी गांव में 1 अक्टूबर को काले हिरणों के शिकार करने का आरोप है।
वन अधिकारी ललित बोड़ा ने इस मामले में लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को सलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। एफआईआर के मुताबिक, सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर, 1998 की दरमियानी रात कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया था।