दिल्ली: नया ट्रैफिक नियम, बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने पर अब लगेगा 5000 रु का जुर्माना, एक साल की सजा भी

दिल्ली सरकार राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन दौड़ते वाहनों पर सख्ती करती नजर आ रही हैं। जिसको लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। जिसके मुताबिक अगर कोई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर नजर आया तो पहली बार में उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, अगर कोई वाहन चालन दूसरी बार यही अपराध करता है, तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही एक साल तक की सजा का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। सरकार ने यह कदम बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनों के चलने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया है।

अधिकारियों के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन मार्क न दिखने पर भी 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेटों के वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ मामलों में देखा गया है कि वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ पेपर सीट चिपका रहे थे। उन्होंने कहा, शोरूमों को रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही वाहनों को जारी करना चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक, बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहन चलाए जा रहे हैं, ऐसे में अगर ये कोई दुर्घटना करते हैं, तो इनका पता लगाना असंभव हो जाता है।

SOP में कहा गया है कि MV एक्ट के सेक्शन 39 के मुताबिक, जब तक वाहन का रजिस्ट्रेशन न हो कोई भी व्यक्ति किसी भी मोटर वाहन को नहीं चलाएगा और मोटर वाहन का कोई भी मालिक वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान पर चलाने की अनुमति नहीं देगा। दिल्ली में अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन निर्माताओं द्वारा ये प्लेट डीलरों को दी जाती हैं। इन प्लटों पर रजिस्ट्रेशन मार्क होता है।