श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और कई अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र को खारिज कर दिया है।
अदालत के फैसले ने ईडी के आरोपों को प्रभावी रूप से खारिज कर दिया, जो जेकेसीए के भीतर वित्तीय अनियमितताओं की जांच का हिस्सा थे। इस साल फरवरी की शुरुआत में, ईडी ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए अब्दुल्ला को एक नया समन जारी किया था।
केंद्रीय एजेंसी ने 2022 में इस मामले में अब्दुल्ला के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। यह मामला जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के धन को जेकेसीए पदाधिकारियों सहित असंबंधित पक्षों के विभिन्न व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित करने और जेकेसीए बैंक खातों से अस्पष्टीकृत नकद निकासी के माध्यम से गबन करने से संबंधित है।
एजेंसी का मामला उसी आरोपी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर 2018 के आरोपपत्र पर आधारित है। बीसीसीआई ने जेकेसीए को 112 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है, जिसमें से 43.6 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। यह घोटाला कथित तौर पर तब हुआ जब अब्दुल्ला 2001 से 2012 के बीच जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे।