मुम्बई। लोन की किस्त में चूक या किसी तरह की आर्थिक गड़बड़ी होने पर बैंक ग्राहकों से जुर्माना वसूलता है। अब बैंकों पर भी यह जुर्माना लगने लगा है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के 2 दिग्गज बैंकों पर कड़ा जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कुछ नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपये और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि आईसीआईसीआई बैंक पर उसने यह जुर्माना कर्ज एवं अग्रिम से संबंधित अंकुशों और धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं बैंकों की तरफ से जानकारी देने से संबंधित मानकों के उल्लंघन पर लगाया है।
रिजर्व बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन एवं आचार संहिता से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। यह कार्रवाई बैंक की तरफ से नामित वसूली एजेंट, ग्राहक सेवा और कर्ज एवं अग्रिम प्रावधानों में खामी से भी संबंधित है।
आरबीआई के मुताबिक, दोनों ही मामलों में जुर्माना लगाने का कदम बैंकों की तरफ से नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन में खामियों पर उठाया गया है और इसके पीछे किसी भी लेनदेन या ग्राहकों के साथ बैंक के समझौते की वैधता पर कोई निर्णय सुनाने का मकसद नहीं है।
ग्राहकों के हितों में RBI ने लिए कई फैसलेदरसअल देश में आरबीआई बैंकिंग नियामक संस्था है, जो बैंक ब्याज दरों से लेकर बैंकिंग नियम बनाती है, जिसका पालन बैंकों को करना पड़ता है। यदि कोई बैंक इन नियमों की अनदेखी करता या उन्हें तोड़ता है तो आरबीआई उसके खिलाफ एक्शन लेती है। कई मौकों पर रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हुए बैंकों पर जुर्माने की कार्रवाई की है।