PPF: अकाउंट एक, फायदे अनेक; जानें इस खातें से जुड़ी कुछ जरुरी बातें

सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) के ब्याज दरों (Interest Rates) में कोई बदलाव नहीं किया है। तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए ब्याज दर फिलहाल 7.9% पर ही बनी हुई हैं। बता दें पीपीएफ (PPF) लंबे निवेश के लिए एक अच्छा, बेहतर और सुरक्षित विकल्प है। सरकार की इस स्कीम में आपको टैक्स में छूट का फायदा भी मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत एक साल में आप 1.5 लाख रुपये तक के योगदान पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इसके अलावा इसमें मैच्योरिटी (Maturity) और ब्याज (Interest) से होने वाली इनकम भी टैक्स फ्री (TAX Free) होती है। पीपीएफ खातों से जुड़ी हम आपको कुछ अहम बातें बताने जा रहे है-

कौन खुलवा सकता है PPF अकाउंट

- भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) खुलवा सकते हैं।
- कोई भी पेरेंट्स अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर भी यह खाता खुलवा सकते हैं।
- बच्चे की उम्र 18 साल होने पर स्टेटस बदलने के लिए एक फॉर्म भरना होगा।
- पीपीएफ खातों को संयुक्त नाम (Joint Account) पर नहीं खोल सकते।

मैच्योरिटी (Maturity) की तारीख

किसी भी पीपीएफ अकाउंट को मैच्योरिटी की अवधि 15 साल होने के बाद बिना किसी योगदान के भी आगे बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि पीपीएफ खाता बंद (PPF Account Close) होने तक ब्याज देता रहता है। यदि खाताधारक 15 साल बाद भी इसे जारी रखना चाहता है तो इसके लिए मैच्योरिटी की तारीख से एक साल के भीतर फॉर्म 'H' भरकर जमा करना होगा।

ब्याज की गणना


पीपीएफ नियम के अनुसार, निवेशकों को अपनी किश्तों को हर महीने की पांचवीं तारीख या उससे पहले जमा करना होता है। क्योंकि इस खाते में ब्याज की गणना पांचवीं और आखिरी तारीख के बीच के न्यूनतम बैलेंस पर की जाती है। इसलिए अधिकतम ब्याज पाने के लिए खाताधारक को अपना योगदान या एकमुश्त राशि हर महीने की 5 तारीख से पहले जमा करा देनी चाहिए।

निवेश की पूरी सुरक्षा

सरकार द्वारा समर्थित सेविंग्स स्कीम होने से सब्सक्राइबर्स को इसमें निवेश करने पर पूरी सुरक्षा मिलती है. इसमें कमाए गए ब्याज पर सॉवरेन गारंटी होती है जो इसे बैंक के ब्याज के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित बनाती है. इसकी तुलना में बैंक डिपॉजिट पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) द्वारा 1 लाख रुपये तक की राशि पर बीमा मिलता है.

समय से पहले निकासी, लोन की सुविधा

पीपीएफ खातों में 7वें वित्तीय वर्ष से 50% की निकासी की जा सकती है। बता दें कि पीपीएफ खातों में आंशिक निकासी भी कर मुक्त होती है। पीपीएफ खातों को 15 सालों से आगे बढ़ाने जाने की स्थिति में भी 50% निकासी की जा सकती है। वहीं, लोन को उस वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के बाद लिया जा सकता है जिस वर्ष प्रारंभिक सदस्यता लगी गई थी लेकिन उस वर्ष के अंत से (जिसमें प्रारंभिक सदस्यता ली गई थी) पांच वर्ष की समाप्ति से पहले भी लोन लिया जा सकता है।