
नई दिल्ली। भारत सरकार ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी को 'अवांछित व्यक्ति' (persona non grata) घोषित कर दिया और उसे 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी।
मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी भारत में अपने आधिकारिक दर्जे के विपरीत गतिविधियों में लिप्त था। पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को आज इस आशय का एक आपत्तिपत्र जारी किया गया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी अधिकारी दिल्ली में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह व्यक्ति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट हो सकता है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच सरकार ने यह निर्णय लिया है। भारतीय सेना 6-7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर उन्हें तबाह कर दिया था। भारत के इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे।
इससे पहले दिन में, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत की तरफ से सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता।
POK के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का लंबे समय से यह रुख रहा है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को दोनों पक्षों को द्विपक्षीय रूप से ही सुलझाना होगा। इस नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। अब सिर्फ पीओके पर बात होगी और पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना होगा।