इमरान सरकार (Imran Government) के बड़बोले मंत्री फवाद चौधरी पर अयोग्यता की तलवार लटक रही है। जिसके चलती उनकी कुर्सी छिन सकती है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान के करीबी मंत्री चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष नामांकन पत्र जमा करते वक्त अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं की है। इस सिलसिले में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मंत्रालय और आयोग से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि चौधरी ने झेलम स्थित अपनी जमीनों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की।
वकील ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह से आग्रह किया कि संघीय मंत्री को अयोग्य घोषित किया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या राजनीतिक मामलों में अदालत दखल कर सकती है। इसके जवाब में वकील ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और इमरान की सत्तारूढ़ पार्टी पीटीआई के वरिष्ठ नेता जहांगीर खान को इसी आधार पर अयोग्य घोषित किया गया था।