गहलोत कैबिनेट ने लिए कर्मचारियों की पेंशन और जीपीएफ से जुड़े 3 बड़े फैसले, अधिसूचना जारी

बीते दिन मंगलवार को राजस्थान में सरकार के वित्त विभाग की बैठक हुई जिसमें कर्मचारियों की पेंशन और जीपीएफ से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और इनको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई। ये फैसले जीपीएफ से पैसे निकालने, जीपीएफ से पैसे निकालने और एनपीएस से जुड़े हुए हैं। तो आइये जानते हैं इन फैसलों के बारे में।

जीपीएफ से पैसे निकालने के लिए कहीं आवेदन की जरूरत नहीं

सरकार ने जीपीएफ खाते से मिलने वाले क्लेम को ऑनलाइन कर दिया। पैसा निकालने के लिए अब किसी को आवेदन नहीं करना होगा। पुरानी व्यवस्था में इसके लिए डीडीओ के जरिए आवेदन करना होता था। दस्तावेज भी पेश करने पड़ते थे। पैसा निकासी के लिए कारण बताना पड़ता था और दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होते थे। इसमें बहुत वक्त लगता था और भ्रष्टाचार की आशंका थी।
पेंशन-ग्रेच्युटी बिना सर्विस बुक लें

हर साल रिटायर होने वाले 25-30 हजार कर्मियों को बड़ी राहत। जिस पे बैंड पर कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा उसी के आधार पर हाथों-हाथ पेंशन, ग्रेच्युटी व कम्यूटेशन के आदेश जारी किए जाएंगे। पहले महीनों लगते थे। यदि सर्विस बुक अपडेट नहीं होती थी तो कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे।एनपीएस में नहीं लगेंगे 50 दिन

न्यू पेंशन स्कीम में राज्य सरकार और कर्मचारी का कंट्रिब्यूशन अब सीधे कार्मिक के खाते से डेबिट हो जाएगा। पहले इस प्रक्रिया में भी 45 से 50 दिन का समय लगता था। अब जिस दिन कर्मचारी को वेतन मिलेगा उसी दिन पेंशन का अंशदान सीधे खाते से बैंक में चला जाएगा।