नए टैक्स रिजीम में रिबेट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की, जानें नए स्लैब के बाद अब आपकी इनकम पर कितना लगेगा TAX

मोदी सरकार ने इस बार मिडिल क्लास को बजट में वर्षों बाद बड़ा तोहफा दिया दिया है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स स्लैब (New Income Tax Slab) पेश किया है, जिसमें सबसे ज्यादा मध्यवर्गीय परिवार का ध्यान रखा गया है। अब सालाना 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर इस प्रकार है। अब 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई शून्य टैक्स का प्रावधान है। 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5%, 6 से 9 लाख रुपये तक आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपये की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय 20% और 15 लाख से ऊपर की आय 30% आयकर वसूला जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि अब नई टैक्स रिजीम अपनाने वालों को 15 लाख रुपये की एनुअल इनकम पर केवल 45,000 रुपये टैक्स देने होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में 15.5 लाख रुपये और उससे ज्यादा के लिए 52,500 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा।

दरअसल, अभी तक 5 लाख रुपये तक आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब इस कैप को बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक कर दिया है। नई कर व्यवस्था के तहत अब बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है। जो पहले ढाई लाख रुपये पर थी। वहीं अब 6 टैक्स स्लैब की जगह अब 5 टैक्स स्लैब होंगे। न्यू टैक्स रिजीम में 15.5 लाख तक की इनकम पर 52,500 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है। जो पहले 50,000 रुपये था।

बजट 2023-24 पेश किया गया ये नया टैक्स स्लैब है-

0 से तीन लाख पर 0%
3 से 6 लाख पर 5%
6 से 9 लाख पर 10%
9 से 12 लाख पर 15%
12 से 15 लाख पर 20%
15 से ज्यादा लाख पर 30%