निर्भया के दोषियों को मोहलत, 7 जनवरी तक टली सुनवाई, कोर्ट में रोने लगीं निर्भया की मां, कहा- हमारे अधिकारों का क्या?

निर्भया कांड के दोषी अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद अब दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया की मां की अर्जी पर सुनवाई हुई। पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान निर्भया गैंगरेप केस में चारों दोषियों को 7 जनवरी तक की मोहलत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक दोषियों की दया याचिका राष्ट्रपति के पास से खारिज नहीं हो जाती है, तब तक डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा दोषी जो भी कानूनी या दया याचिका जैसे विकल्प फॉलो करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां रोने लगीं। उन्होंने कहा कि उनके पास सभी अधिकार हैं, हमारा क्या?

निर्भय के पिता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भावुक टिप्‍पणी की है। उन्‍होंने कहा कि उनका अब तक का (वर्ष 2012 से) सफर दर्द भरा और एक-एक पल भारी रहा है। अब पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से यचिका पर फैसला टालने के बाद निर्भया के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वहीं, पटिायाला हाउस कोर्ट का फैसला आने से पहले निर्भया की मां ने कहा था कि उन्‍होंने सात वर्षों तक सब्र रखा अब फैसले की घड़ी नजदीक है।

इससे पहले मृत्युदंड की सजा पाए चार में से एक दोषी अक्षय की समीक्षा याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।