आज ही होगी निर्भया के दोषी पवन कुमार की याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने वापस लिया फैसला

'निर्भया' गैंगरेप और हत्या (Nirbhaya Gangrape) मामले में दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर आज ही सुनवाई होगी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई 24 जनवरी, 2020 तक टाल दी थी, लेकिन निर्भया के वकील की दखल के बाद अब आज ही सुनवाई करने का फैसला किया गया है. दरअसल, दोषी पवन के वकील एपी सिंह ने कोर्ट से इस मामले में नए कागजात दाखिल करने के लिए समय मांगा है। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी।

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पवन ने अपने आपको नाबालिग बताया है। पवन ने यह दावा किया है कि दिसंबर 2012 में जब ये अपराध हुआ, तब वो नाबालिग (Minor) था। पवन ने घटना के समय नाबालिग घोषित करने का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने उसकी उम्र का पता लगाने के लिए हड्डियों संबंधी जांच नहीं की। उसने जुवेनाइल जस्टिस कानून के तहत छूट का दावा किया। अपनी याचिका में दोषी ने कहा कि जेजे कानून की धारा 7ए में प्रावधान है कि नाबालिग होने का दावा किसी भी अदालत में किया जा सकता है और इस मुद्दे को किसी भी समय यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी उठाया जा सकता है। बता दें कि अदालत ने पवन को मौत की सजा सुनाई है और फिलहाल वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है।

वहीं निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों को दया याचिका दाखिल करने के लिए सात दिन की मोहलत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी करने के लिए कहा। इस नोटिस में दोषियों को सात दिन की मोहलत दी जाएगी, जिसमें वह अपनी दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। अब मामले की सुनवाई 7 जनवरी को होगी।