मालेगांव ब्लास्ट केस : प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोर्ट से लगा झटका, हर हफ्ते पेश होने का दिया आदेश

सोमवार को भोपाल सीट से नवनिर्वाचित सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोर्ट से झटका लगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट केस में पेशी से छूट मांग वाली उनकी अर्जी खारिज कर दी। दरहसल, संसदीय प्रक्रियाओं को पूरा करने का हवाला देते हुए साध्वी ने तीन से सात जून तक अपनी पेशी से छूट देने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज करते निर्देश दिया कि 2008 के ब्लॉस्ट केस में इस सप्ताह सुनवाई के दौरान रहे। बता दें कि मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट पुरोहित समेत सभी सातों आरोपियों को सप्ताह में एक बार उसके समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान आरोपियों के बार-बार गैर हाजिर होने से नाराज एनआईए अदालत के न्यायाधीश विनोद पाडलकर ने यह आदेश दिया।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ठोस कारणों के बिना मांगी गई छूट का अनुरोध खारिज कर दिया जाएगा। पुरोहित और ठाकुर के अलावा मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी भी इस मामले में आरोपी हैं। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के निकट हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

बता दे, ब्लास्ट केस की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ने 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर भोपाल सीट से लड़ा और इस सीट पर उन्होंने मध्य प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह को हराया। इसके पहले कोर्ट ने मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित एवं सुधाकर चतुर्वेदी को 21 मई को उनकी पेशी से छूट दी थी।