न्यूजक्लिक मामला: आरोप पत्र दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को मिले और 10 दिन

नई दिल्ली। एक स्थानीय अदालत ने कथित तौर पर विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के लिए समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के खिलाफ कड़े आतंकवाद विरोधी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामले में आरोप पत्र दायर करने के लिए दिल्ली पुलिस को बुधवार को 10 और दिन का समय दिया।

न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ मामला न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद दायर किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि पोर्टल एक नेटवर्क का हिस्सा था जिसे चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए धन प्राप्त हुआ था।

पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह और सूरज राठी ने विस्तार की मांग करते हुए कहा कि जांचकर्ताओं को 15 मार्च को मामले की जांच के दौरान मिले नए दस्तावेजों का विश्लेषण करने के लिए और समय चाहिए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने केस डायरी देखने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और समय दिया।

यूएपीए की धारा 43डी में प्रावधान है कि अगर किसी मामले की जांच तय समय में पूरी नहीं होती है तो 90 दिन का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।

अदालत ने इससे पहले पुलिस को दिसंबर में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 60 दिन और 23 फरवरी को 20 दिन का समय दिया था। इसने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की 10 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी थी, जिन्हें 3 अक्टूबर को मामले में गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2023 में न्यूज़क्लिक के खिलाफ मामला दर्ज किया था जब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि पोर्टल एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा था जिसे चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए धन प्राप्त हुआ था। पुरकायस्थ पर आरोप है कि उन्होंने पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म नाम के एक समूह के साथ मिलकर 2019 के आम चुनावों में तोड़फोड़ करने की साजिश रची थी।

न्यूज़क्लिक ने बार-बार सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसके खिलाफ कार्यवाही स्वतंत्र प्रेस को कुचलने का एक घोर प्रयास था।