बरमूडा, शार्ट्स या लुंगी पहनकर चलाई गाड़ी, तो लगेगा 2000 रुपये का जुर्माना

1 सितंबर से लागू हुए इस नए नियम (New Motor Vehicle Act) के बाद देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर यातायात का नियम तोड़ने पर हजारों रुपये का जुर्माना देना पड़ा है। नया ट्रैफिक एक्ट लागू होने के बाद किसी भी कारण से लगाए जाने वाले जुर्माने को लगभग 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। वही इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर आप बरमूडा, शार्ट्स या लुंगी पहनकर ड्राइविंग करते हैं तो आप पर चार गुना जुर्माना लगेगा। एसपी ट्रैफिक ने नया फरमान जारी किया है। इसके तहत बड़े और हैवी व्हीकल अगर ट्रैफिक एक्ट के नियमों के मुताबिक कपड़े नहीं पहनेंगे तो नई दर से जुर्माना वसूला जाएगा।

एसपी ट्रैफिक ने कहा कि सभी मोटर गाड़ी चलाने वालों के लिए खास तौर से ड्रेस कोड होगा। इस ड्रेस कोड में पैंट, शर्ट, जूते शामिल है। मोटर ड्राइविंग के समय किसी भी प्रकार का लूंगी या कोई और ड्रेस पहनने पर अब 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

अगर चप्‍पल या सैंडल पहनकर चलाया दोपहिया वाहन तो कटेगा चालान

यदि आप चप्पल पहन कर वाहन चलाते हैं तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है? अगर आप चप्‍पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाते है तो ट्रैफिक नियमों के अनुसार पकड़े जाने पर आपको 1000 रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। साथ ही साथ यदि आप दोबारा चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 15 दिनों की जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यह नियम चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है क्योंकि विभाग का मानना है कि इससे दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद कुछ स्थानों पर चप्पल पहन कर दोपहिया वाहन चला रहे वाहन चालकों के भी चालान काटे गए हैं।

देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है और यातायात नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लग रहा है। जुर्माने की भारी कीमत से हलचल का माहौल है और सोशल मीडिया पर इस मसले पर तीखी बहस छिड़ी है। इस बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि हमें कानून का सम्मान करना चाहिए और कानून का डर भी बना रहना चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा कि अगर ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने से कोई एक्सिडेंट होता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह जुर्माने की राशि बढ़ाने की सरकार की इच्छा नहीं थी। अहम बात ये है कि एक समय ऐसा आना चाहिए जहां पर इस तरह कोई जुर्माना ही ना हो और हर कोई नियमों का पालन करें।

विरोध : 9 सितंबर को राजधानी में चक्का जाम

केंद्र द्वारा लागू मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध भी हो रहा है, ट्रांसपोर्ट यूनियन, टैक्सी यूनियन समेत कई अन्य संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात कही है। नए एक्ट के खिलाफ 9 सितंबर को राजधानी में चक्का जाम करने का भी आह्वान किया गया है। हालांकि, अभी तक सरकार के द्वारा इस कानून पर पीछे हटने की बात सामने नहीं आई है।

मालिक ने चालान भरने के लिए दिए 1.16 लाख रूपये, पैसे लेकर ड्राइवर हुआ फरार

दिल्ली के एक ट्रक का हरियाणा के रेवाड़ी जिले में 1.16 लाख का चालान कटा। इसके बाद ट्रक मालिक ने ड्राइवर को पैसे जमा करने के लिए दिए तो ड्राइवर पैसे समेत गायब हो गया। इसके बाद किसी तरह पुलिस ने उसे पकड़ा। ट्रक के मालिक यामीन खान ने बताया कि ओवरलोडिंग की वजह ट्रक का रेवाड़ी में चालान हुआ था। किसी तरह पैसे ड्राइवर को भरने के लिए दिया लेकिन वह रेवाड़ी पहुंचा ही नहीं और उसका फोन बंद बताने लगा। जब शंका हुई तो पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए 57 साल के उस ट्रक ड्राइवर झब्बू के घर उत्तर प्रदेश के फिरोजपुर पहुंच गई। पुलिस ने उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि ड्राइवर पांच महीने पहले यहां नौकरी करने आया था। जानकारी के अनुसार ट्रक के मालिक यामीन खान ने इतने ज्यादा रूपये के चालान कटने की वजह से ड्राइवर को डांट भी लगाई थी जिससे ड्राइवर ने मन ही मन सबक सिखाने की सोच ली थी और वह मालिक के पैसे लेकर फरार हो गया।