अब मरीजों को नहीं लूट पाएंगे प्राइवेट अस्पताल, जल्द पास होगा लूट से बचाने वाला कानून

दिल्ली के लोगों को निजी अस्पातलों की लूट से बचाने वाला कानून जल्द लागू हो सकता है। सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, प्रस्तावित ड्राफ्ट पर आए सुझाव के शामिल कर फाइनल ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, अस्पतालों की लूट से बचाने वाला कानून जल्द लागू होगा। इसमें इलाज के सामान पर अधिकतम 50 फीसदी मुनाफा, अस्पताल की फॉर्मेसी से दवा, इंप्लांट खरीदने के लिए मजबूर करना भी गैर-कानूनी होगा।

इसके अलावा मौत होने के बाद बकाया भुगतान के लिए बॉडी बंधक बनाना गैर-कानूनी होगा। इलाज से पहले मरीज को आने वाले खर्च का लिखित ब्योरा देना होगा। प्रस्तावित सर्जरी से अलग सर्जरी पर अधिकतम 50 % शुल्क की सीमा बढ़ सकती है। हालांकि मरीज को संभावित सर्जरी के विषय में पहले से जानकारी देनी होगी। 6 घंट में मौत पर बिल में 50 फीसदी छूट की शर्त में भी बदलाव संभव। इमरजेंसी में प्राइज कंट्रोल से अलग दवा देने के लिए परिजनों की मंजरी की शर्त भी हट सकती है।