दिल्ली: चालान भरने का नया रिकॉर्ड, ट्रक मालिक को भरना पड़ा 1 लाख 41 हजार का जुर्माना

देश में 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद अलग-अलग राज्यों से भारी मात्रा में चालान भरने की खबरें सामने आ रही है। दरहसल, नया ट्रैफिक एक्ट लागू होने के बाद किसी भी कारण से लगाए जाने वाले जुर्माने को लगभग 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में देश से ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जो हैरान करने वाले हैं। कहीं किसी बाइक वाले का 23 हजार का चालान कटा है तो किसी ऑटो वाले को 59 हजार रुपये भरने पड़े हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक पुलिस ने अभी तक चालान काटकर लाखों रुपये वसूल कर लिए हैं। भारी भरकम चालान भरने का ताजा मामला राजधानी दिल्ली से सामने आया है। यहां ट्रैफिक नियम तोड़ने पर एक ट्रक पर जो जुर्माना लगाया गया है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे।

दिल्ली में राजस्थान के एक ट्रक का ओवर लोडिंग की वजह से 1 लाख 41 हजार 700 रुपये का चालान काटा गया। बता दे, ये अब तक की चालान की सबसे ज्यादा रकम है। हालांकि यह चालान दिल्ली पुलिस ने नहीं बल्कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने काटा है। ट्रैफिक पुलिस एसीपी ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल राजस्थान के इस ट्रक का चालान ओवर लोंडिंग यानी की तय सीमा से ज्यादा माल लदे होने की वजह से काटा गया है।

बता दें की बीते 10 दिनों में लगातार दिल्ली से आई हजारों रुपये के चालान कटने की खबर से लोग अब ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए दिख रहे हैं। चालान कटने की खबर से लोग अब संयमित होकर वाहन चला रहे हैं राजधानी दिल्ली के कई चौराहे ऐसे थे, जहां लोग पहले ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते थे जिसके चलते या तो हादसे होते थे या फिर ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी होती थी।

गुजरात सरकार ने घटाए चालान के रेट

केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट में गुजरात (Gujarat) की BJP सरकार ने बदलाव करते हुए लोगों को थोड़ी राहत दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी (Vijay Rupani) ने बताया कि राज्य में बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना होगा। इसके अलावा अब कार में बिना सीट बेल्ट 1000 रुपये की बजाय 500 रुपये का जुर्माना होगा। गुजरात में बिना लाइसेंस, बीमा, पीयूसी के गाड़ी ड्राइव करने पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगेगा। बाइक पर स्टंट करने वालों के लिए पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नए वाहन नियमों के मुताबिक गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर जहां 500 का चालान कटेगा वहीं, दूसरी बार ऐसा करने पर 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। गुजरात सरकार ने यह फैसला आम लोगों को आ रही दिक्कतों को मद्देनजर लिया है। सरकार नए परिवर्तनों को 16 सितंबर को लागू करेगी। इस नए परिवर्तन के बाद दो पहिया वाहनों और कृषि संबंधित वाहनों के मालिकों को राहत मिलेगी।