महाराष्ट्र सरकार की विमान यात्रियों के लिए गाइडलाइंस, सभी की होगी थर्मल स्क्रीनिंग, 14 दिन रहना होगा होम क्वारनटीन

देश में 62 दिन बाद घरेलू उड़ानें आज सोमवार से शुरू हो गई है। जाहिर है कोरोना संकट तुरंत खत्म नहीं होने वाला है। ऐसे में वर्तमान हालात को सामान्य मान लिया गया है और उसी आधार पर नई शुरुआत की जा रही है। इस दौरान हवाईअड्डों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 4 बजकर 45 मिनट पर पुणे के लिए सबसे पहली फ्लाइट रवाना हुई और यह 7:30 पुणे पहुंच गई। इसमें सवार यात्रियों ने कहा- 'हम यात्रा के पहले नर्वस थे, लेकिन सभी यात्रियों ने सावधानी बरती। फ्लाइट्स में कम लोग सवार थे।'

इस बीच, दूसरे राज्यों से विमानों के जरिये आने वाले यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नियम कायदे निर्धारित किए हैं। महाराष्ट्र के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग ने घरेलू उड़ान के यात्रियों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) जारी कर दी। इसके तहत सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और बाएं हाथ पर मुहर लगाई जाएगी। उन्हें 14 दिनों तक होम क्वारैंटाइन रहना होगा। हालांकि, उन यात्रियों को छूट रहेगी जो थोड़े समय के लिए मुंबई आ रहे हैं। मगर, इसके लिए उन्हें अपनी यात्रा से जुड़ा पूरा विवरण राज्य सरकार को मुहैया कराना होगा। साथ ही ऐसे यात्रियों को कंटेनमेंट जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी।

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया कि यदि कोई यात्री रिहायशी परिसर में रहने नहीं जा रहा है तो उसे अपने रहने के स्थान के बारे में सूचित करना होगा ताकि सैनिटाइजेशन किया जा सके।

मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) कोरोना लक्षण वाले मरीजों पर लागू होंगे। एयरपोर्ट तक सड़क मार्ग से जाने की अनुमति होगी लेकिन यात्री को कंटेनमेंट जोन में जाने और वहां से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। यात्रियों को रेड जोन से बाहर जाने के लिए पहले से ही अनुमति लेनी होगी।

बता दें कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सरकार ने 25 मार्च से घरेलू यात्री उड़ानों को पूरी तरह बंद कर दिया था। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 22 मार्च से ही बंद हैं। इस दौरान मालवाहक उड़ानें और स्पेशल फ्लाइट्स का ऑपरेशन ही जारी था।