MP के इस जिले में कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाए तो होगी FIR, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाए प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने बताया कि जिन लोगों ने 15 दिसंबर तक दोनों ही डोज नहीं लगवाए उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा। कलेक्टर ने इसको लेकर एक आदेश भी जारी किया है।

आदेश के मुताबिक, दोनों डोज नहीं लगाने पर परियोजनाओं, होटलों, निजी कंपनियों जैसे अन्य संस्थानों में काम करने की अनुमति नहीं होगी। 15 दिसंबर के बाद सिर्फ उन्हें इससे छूट होगी, जिन्हें मेडिकल एडवाइस के जरिए इससे राहत देने के लिए कहा गया होगा। गौरतलब है कि कलेक्टर के आदेश से पहले खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भी इसी तरह का आदेश पारित किया था। विभाग ने कहा था कि राशन उसी परिवार को दिया जाएगा, जिसके सदस्यों ने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हों।

इसके अलावा इंदौर के सभी व्यापारी एसोसिएशन और मंदिर प्रबंधकों ने कहा है कि लोग वैक्सीन के दोनों डोज जल्दी लगवा लें, वर्ना 30 नवंबर के बाद आपको ना तो दूध मिलेगा ना राशन ना ही कोई जरूरी सामान। इतना ही नहीं आप अपने इष्ट देव के दर्शन करने किसी मंदिर की चौखट भी नहीं लांघ पाएंगे।

दरअसल, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को दूर करने के लिए इंदौर प्रशासन ने वैक्सीन के दोनों डोज़ पूरे कर मुहिम छेड़ दी है जिसके तहत सभी व्यापारी एसोसिएशन सामाजिक संगठन, मंदिर प्रबंधन और कई संगठनों को कोरोना योद्धा बनाकर मैदान में उतारा है।

इसी के चलते व्यापारी एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि 30 नवम्बर के बाद वैक्सीन के दोनों डोज़ का सर्टिफिकेट दिखाये बिना ना तो ग्राहक को प्रवेश दिया जाएगा और ना ही माल बेचने वालों को। साथ ही मंदिरों में भी ऐसे लोगों को दाखिला नहीं मिलेगा जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज़ कंप्लीट नहीं किए हैं।

आपको बता दे, इन्दौर में 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज़ लग चुका है औऱ 60% आबादी को दूसरा डोज़ लग चुका हैं।

इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है, ‘सभी संगठनों ने फैसला लिया है कि तीस नवंबर तक उनसे जुड़े सभी लोग कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज़ लगवा लें। नहीं तो 30 नवंबर के बाद वो खुद ही प्रतिबंध लगाएंगे'।