मध्यप्रदेश में त्यौहारों के लिए जारी हुए दिशानिर्देश, मास्क के साथ रात 10 बजे तक ही गरबा खेलने की अनुमति

आज नवरात्रि स्थापना के साथ त्यौहारों का आगाज हो चुका हैं। आने वाले दिनों में कई त्यौहार आने वाले हैं। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा अभी भी बना हुआ हैं। ऐसे में सरकार द्वारा त्यौहारों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिसमें सरकार की सख्ती देखने को मिली। आइये जानते हैं कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने क्या नियम तय किए है।

रात 10 बजे तक ही गरबा की अनुमति

मध्यप्रदेश में नवरात्रि के दौरान रात 10 बजे तक ही गरबा हो सकेंगे। कलेक्टर को गरबे के संबंध में सूचना देना जरूरी होगा। दरअसल, गरबा स्थल व पंडालों में रात 10 बजे तक ही डीजे, बैंड या ढोल बजाने की अनुमति रहेगी। इस दौरान लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा।

रामलीला में क्षमता 50 फीसदी

दशहरे पर रामलीला का मंचन भी किया जा सकेगा, लेकिन मैदान या हॉल की क्षमता 50 फीसदी ही रहेगी। इसके लिए आयोजनकर्ताओं को कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी और यह भरोसा भी दिलाना होगा कि शारीरिक दूरी का पालन करने के साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम संबंधी नियमों का शत-प्रतिशत पालन करना होगा।

रावण दहन में भी 50 फीसदी क्षमता


रावण दहन से पहले चल समारोह सिर्फ प्रतीकात्मक तरीके से निकाले जा सकेंगे। रावण दहन के बड़े पैमाने पर आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि इनमें लाखों लोग जुटते हैं। प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। आयोजन स्थल पर सिर्फ 50 फीसदी लोगों को ही मौजूद रहने की छूट रहेगी।

दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए सिर्फ 10 लोग

दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए सिर्फ 10 लोगों को अनुमति रहेगी। उसके लिए भी पूजा समिति को प्रशासन से इजाजत लेना होगी। ये तय करना और निगरानी रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है कि विसर्जन स्थल पर किसी तरीके की भीड़ नहीं हो।