कोरोना काल के नियम / मास्क न पहनने पर लग सकता है एक लाख रु. तक का जुर्माना

दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 1 करोड़ 58 लाख 47 हजार 599 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें 96 लाख 51 हजार 426 ठीक हो चुके हैं, जबकि 6 लाख 39 हजार 951 की मौत हो चुकी है। दुनियाभर में लॉकडाउन के नियमों के पालन न करने और मास्क नहीं पहनने को लेकर कहीं सख्त तो कहीं अजीबोगरीब नियम बनाए गए हैं। नियम तोड़ने के लिए जो फाइन तय किया गया है वो भी एक अलग ही कहानी है। भारत की बात करें तो यहां भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यहां अब तक 13 लाख 36 हजार 861 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके है इनमें 4 लाख 56 हजार 71 एक्टिव मामले हैं। वहीं, 8 लाख 49 हजार 431 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं, अब तक 31 हजार 358 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर अलग-अलग जुर्माना लगता है।

- बिहार की बात करे तो यहां पिछले कुछ दिनों में संक्रमण तेजी से बढ़ा है। बिहार में लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर 15 जून तक 23 करोड़ रु से ज्यादा जुर्माना पुलिस वसूल चुकी है।

- पंजाब सरकार अब तक 15 करोड़ रु से ज्यादा का जुर्माना वसूल चुकी है। मई से लेकर 12 जुलाई तक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 1.52 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में वसूले।

- महाराष्ट्र सरकार 4 जुलाई तक लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर 10 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूल चुकी है, जबकि 29 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं।

- झारखंड सरकार ने बुधवार को एक आदेश जारी किया, जिसके तहत लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने और मास्क नहीं पहनने वालों को दो साल तक की जेल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। कोरोना को लेकर यह अब तक का सबसे सख्त फैसला है।

- केरल में 2 हजार से 10 हजार रुपए है।

- उत्तराखंड और हिमाचल में 5 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है।

- पश्चिम बंगाल और बिहार में सबसे कम 50 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

- केरल सरकार ने सख्ती बरतते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों के लिए 10 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन करने पर दो साल तक जेल की सजा भी हो सकती है। यह फैसला एक साल तक के लिए लिया गया है।

- हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मास्क नहीं पहनने को लेकर सख्त फैसला लिया है। राज्य के आठ जिलों में मास्क नहीं पहनने पर 500 से 5000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। सोलन जिले में मास्क नहीं लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माने के साथ आठ दिन का कारावास भी होगा। शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर और सोलन जिलों के डिप्टी कमिश्नर ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया।

- महाराष्ट्र और दिल्ली देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित राज्य हैं। महाराष्ट्र में 3.38 लाख और दिल्ली में 1.26 लाख केस आ चुके हैं। इन दोनों राज्यों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी व मास्क नहीं पहने पर 1000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है।

- अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मास्क नहीं पहनने पर पहले 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया था। अब इसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। इसके साथ ही अगर पान की दुकान के आसपास लोग थूकते मिले तो दुकानदार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। मई से लेकर 12 जुलाई तक नगर निगम ने 1.52 करोड़ रुपए जुर्माने के के तौर पर वसूले। साथ ही 1.72 लाख लोगों को मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर सजा भी दी।