Unlock 1.0 / कंटेनमेंट जोन को छोड़ सभी जगह खुलेंगे मंदिर, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल

देश में 25 मार्च से चल रहा लॉकडाउन अब समाप्त हो गया है। गृह मंत्रालय ने Unlock 1.0 की गाइडलाइन्स जारी कर दी है। गाइडलाइंस के तहत कंटेनमेंट जोन को छोड़कर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। अनलॉक 1 की ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। आइए जानते हैं इसमें क्या-क्या कब-कब खुलेगा।

कर्फ्यू से मिली राहत

नए दिशानिर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगी। जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।

धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति

मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोल दिए जाएंगे। कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल-कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं। 8 जून से रेस्टोरेंट और होटल खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहननना जरूरी होगा। धार्मिक स्थल और सैलून खोले तो जाएंगे, लेकिन कुछ शर्तों का पालन करना होगा।

कहीं भी आ-जा सकते हैं लोग

गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि एक से दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी पाबंदी को खत्म कर दिया गया है। वहीं राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत दी गई है। हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नए नियम के अनुसार अब कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।

राज्य सरकारों को लेना है फैसला

अब राज्य सरकारों को अधिक ताकत दी गई है। राज्य सरकारें ही तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी। केंद्र सरकार ने तो प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं।