जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में सभी पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत समय पर पेंशन मिल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा सभी पेंशनधारियों को भामाशाह के माध्यम से सीधे बैंक खातों में पेंशन हस्तान्तरित की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पेंशन के आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है, जिसकी वजह से पेंशन स्वीकृति में गति आई है। साथ ही ऑनलाइन होने से आवेदन के मौजूदा स्टेटस का भी पता लगाया जा सकता है। जो पेंशनधारी दिव्यांग या चलने में असमर्थ हैं, उनके आवेदन पर सत्यापन कर मनीऑर्डर के द्वारा घर बैठे भी पेंशन भेजी जा रही है।
डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना में देय पेंशन दरों में 1 जुलाई, 2017 से वृद्धि की गयी है। पेंशन दरों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त बजट प्रावधान एवं पुनर्विनियोजन स्वीकृत कराया गया है। जिला कोषाधिकारियों को पेंशनरो की संख्या एवं उनकी मांग के आधार पर बजट प्रावधान कराया जाकर जिला कलक्टर के माध्यम से नियमित बजट आवंटन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जब सरकार द्वारा वर्ष 2013 में पेंशन के लिए मात्र 710 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्तमान सरकार द्वारा बढ़ाकर 2014 में 2861 का प्रावधान किया गया। उन्होंने बताया कि 2016-17 में 3943.77 करोड़ तथा 2017-18 में पेंशन के लिए 4099 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण व शहरी जनकल्याण शिवरों के दौरान भी पेंशन के आवेदन पत्र भरवाकर स्वीकृतियां जारी की गई थीं।
इससे पहले विधायक श्री भवानी सिंह राजावत के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश में 48,92,226 वृद्धों 4,14,721 विशेष योग्यजनों एवं 10,29,842 विधवाआें को पेंशन दी जा रही है। उन्होंने इन योजनाओं में पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनरों को प्रतिमाह रुपये 500 रूपये, 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनरों को प्रतिमाह रूपये 750 रूपये, 60 वर्ष से कम आयु की विधवा पेंशनर को 500 रूपये प्रतिमाह, 60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की विधवा पेंशनर को 1000 रुपये प्रतिमाह, 75 वर्ष व अधिक आयु की विधवा पेंशनर को 1500 रुपये प्रतिमाह, किसी भी आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को 750 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा जिला कोषाधिकारीयो को पेंशनरों की संख्या एवं उनकी मांग के आधार पर जिला कलक्टर के माध्यम से बजट आंवटित किया जाता है। वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में सरकार द्वारा आवंटित बजट का जिलेवार एवं मदवार राशि का विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।