INX Media Case: पी चिदंबरम को मिली बेल, मगर जारी रहेगी जेल

INX Media Case में पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस (Congress) नेता पी चिदंबरम (P chidambaram) को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के केस में पी चिदंबरम को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। चिदंबरम ने भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) से जमानत न मिलने के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। हालांकि, कांग्रेस नेता प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में है और फिलहाल जेल के बाहर नहीं आएंगे।

सीबीआई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में सोमवार को चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट का संज्ञान लिया था। कोर्ट ने पूर्व मंत्री को 24 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने इसके आलावा आरोपपत्र में नामित सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है। हालांकि उनकी पेशी की तिथि का बाद में ऐलान किया जाएगा।

सीबीआई ने शुक्रवार को चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति व अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपपत्र में एजेंसी ने पीटर मुखर्जी, कार्ति चिदंबरम, पी चिदंबरम, कार्ति के अकाउंटेंट भास्कर, कुछ नौकरशाह समेत 14 लोगों के नाम शामिल किए हैं। एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया, चेस मैनेजमेंट और एएससीएल कंपनियों के नाम भी अपने आरोपपत्र में शामिल किए हैं।

बता दे, चिदंबरम को 21 अगस्त को सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए INX मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी में अनियमितता की थी। इस मामले में CBI ने 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद, ईडी ने 2017 में इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। 74 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट के 30 सितंबर के फैसले को चुनौती देने वाली शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने सीबीआई द्वारा दायर INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में अपनी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।