विशेष अदालत ने के.कविता की माँग मानी, ED और CBI को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बीआरएस नेता के कविता की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को 7 मई को विशेष सीबीआई जज कावेरी बावेजा के समक्ष कविता को शारीरिक रूप से पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है। दिल्ली की विशेष अदालत ने इस याचिका पर ईडी और सीबीआई दोनों को नोटिस जारी किया था। इससे पूर्व अदालत ने तिहाड़ के अधिकारियों को वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से कविता को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था।

अदालत का यह रुख के. कविता की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सामने आया है। अदालत ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। इन मामलों की जांच सीबीआई और ईडी कर रहा है। सीबीआई और ईडी अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि इस स्तर पर राहत देना सही नहीं है।

के. कविता ईडी और सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने 15 मार्च को के. कविता (46) को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। वह मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। CBI ने उन्हें न्यायिक हिरासत से गिरफ्तार किया था। बाद में सीबीआई ने भी उनको न्यायिक हिरासत के दौरान गिरफ्तार किया था। अदालत की ओर से जेल में उससे पूछताछ की अनुमति दिए जाने के बाद सीबीआई की गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने इस मामले में अन्य लोगों के अलावा दक्षिण से सरथ चंद्र रेड्डी को भी गिरफ्तार किया था।


रेड्डी कथित तौर पर कविता के आश्वासन पर शराब घोटाले में शामिल हुआ था। के. कविता ने उससे कथित तौर पर कहा था कि उसके दिल्ली सरकार में संपर्क हैं। वह उसके व्यवसाय में उसकी मदद करेगी। सीबीआई ने आगे आरोप लगाया कि नवंबर-दिसंबर 2021 में कविता ने रेड्डी को उन्हें आवंटित पांच रिटेल क्षेत्रों के लिए प्रति क्षेत्र पांच करोड़ रुपये की दर से 25 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा था। आरोप हैं कि साउथ ग्रुप की ओर से आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी।