निर्भया की मां से बोलीं इंदिरा जयसिंह, सोनिया की तरह आरोपियों को माफ कर दें

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को फांसी देने का नया डेथ वारंट जारी किया है। नए डेथ वारंट में निर्भया के दोषियों विनय शर्मा (26), मुकेश कुमार (32), अक्षय कुमार सिंह (31) और पवन कुमार गुप्ता को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाने का समय तय किया गया है। चारों दोषियों की फांसी की तारीख बढ़ाए जाने को लेकर जहां पीड़िता की मां आशा देवी दुखी हैं, वहीं वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने निर्भया की मां से अपनी बेटी के दरिंदों को माफ करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा सोनिया गांधी ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी नलिनी को माफ कर दिया था, उसी तरह निर्भया की मां को भी करना चाहिए।

जयसिंह ने ट्वीट कर कहा, 'मैं आशा देवी के दर्द से पूरी तरह से वाकिफ हूं। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वह सोनिया गांधी के उदाहरण का अनुसरण करें जिन्होंने नलिनी को माफ कर दिया और कहा कि वह उसके लिए मौत की सजा नहीं चाहती हैं। हम आपके साथ हैं लेकिन मृत्‍युदंड के खिलाफ हैं।'

वरिष्ठ वकील के अनुरोध पर आशा देवी ने कहा कि इंदिरा जयसिंह मुझे इस तरह का सुझाव देने वाली होती कौन हैं? पूरा देश आरोपियों के लिए फांसी चाहता है। उनके जैसे लोगों के कारण दुष्कर्म पीड़िताओं को न्याय नहीं मिल पाता है।

आपको बता दे, निर्भया की मां आशा देवी ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत द्वारा आरोपियों की फांसी की तारीख टालने पर जब अपनी निराशा व्यक्त की तो उसके कुछ देर बाद ही जयसिंह ने ट्विटर पर उनसे आरोपियों को माफ करने का अनुरोध किया। इससे पहले शुक्रवार को आशा देवी ने सरकार और कोर्ट को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा था कि जो मुजरिम चाहते थे वही हो रहा है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमारा सिस्टम ऐसा है कि जहां दोषी की सुनी जाती है।

बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले के एक दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी। इसके पहले गृह मंत्रालय ने गुरुवार रात को ही राष्ट्रपति के पास दया याचिका की फाइल भेजी थी और उसे खारिज करने की सिफारिश की थी।

डेथ वारंट जारी होने के बाद SC पहुंचा दोषी पवन कुमार

बता दे, शुक्रवार को निर्भया का दोषी पवन कुमार गुप्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें उसको नाबालिग मानने से इनकार कर दिया गया था। निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता ने अपनी अपील में खुद के नाबालिग होने की दलील दी है। निर्भया के गुनहगार पवन कुमार गुप्ता का कहना है कि 16 दिसंबर 2012 को जब निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ, उस समय वह नाबालिग था। इतना ही नहीं, पवन कुमार गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अपील की कि तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश जारी किया जाए, ताकि उसको एक फरवरी को फांसी न दी जाए।