प्लेटफॉर्म टिकट पर भी आप कर सकते है ट्रेन में यात्रा, जान लें इससे जुड़े कुछ नियम

ट्रेन ( Train ) से सफर के दौरान ट्रेन टिकट से जुड़ी कई अहम जानकारियां या नियम होते है जिनसे हम अवगत नहीं होते है, जिसकी वजह से कई बार हमें परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए आज हम आपकी परेशानियों या मुश्किलों को आसान करने के लिए ट्रेन टिकट से जुड़ी कुछ खास जानकारी लेकर आये है। अगर आप गलती से टिकट घर पर भूल गए या फिर रिजर्वेशन टिकट खो जाए हो तो क्या करें या फिर आपकी ट्रेन छूट गई तो क्या आपके टिकट के पैसे डूब गए या फिर आपकी टिकट जिस स्टेशन तक की है और अचानक आपको सफर के दौरान उससे आगे जाना हो तो क्या करें? इन सभी बातों को लेकर रेलवे में कुछ नियम बने हुए है, आज हम उन्ही के बारे में आपको अवगत कराने आये है...

ट्रेन टिकट खो जाए तो

अक्सर हमारी गलती की वजह से टिकट खो जाए तो इस स्तिथि में परेशान न हो आप टीटीई को 50 रुपए पेनल्टी देकर टिकट हासिल कर सकते हैं।

प्लेटफॉर्म टिकट पर कर सकते है ट्रेन की यात्रा

अगर यात्री के पास प्लेटफॉर्म टिकट है तो वह उससे ट्रेन में यात्रा कर सकता है। अगर इमरजेंसी में यात्री ट्रेन में सवार होता है तो उसे फौरन पहले टीटीई से संपर्क करके टिकट का अनुरोध करना चाहिए। उस स्थिति में यात्री से 250 रुपए पेनल्टी और यात्रा का किराया वसूला जाएगा। प्लेटफॉर्म टिकट का फायदा इतना ही होगा कि यात्री से किराया वसूलते वक्त डिपार्चर स्टेशन उसे ही माना जाएगा जहां से प्लैटफॉर्म टिकट खरीदा गया होगा और किराया भी उसी कैटेगरी का वसूला जाएगा, जिसमें यात्री सफर कर रहा होगा।

ट्रेन छूटने के बाद भी आप रिफंड पाने के हकदार हैं

अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो उस स्तिथि में आप टीडीआर भरकर अपने टिकट के बेस फेयर की 50 प्रतिशत राशि रिफंड के तौर पर पा सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको समय सीमा के भीतर ही करना होगा। आपकी ट्रेन मिस हो गई है तो टीटीई अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को अलॉट नहीं कर सकता। अगले दो स्टेशनों पर ट्रेन से पहले पहुंचकर आप अपना सफर पूरा कर सकते हैं। लेकिन दो स्टेशनों के बाद टीटीई आरएसी टिकट वाले यात्री को ये सीट अलॉट कर सकते हैं।

आगे जाना हो

अगर आपने जिस स्टेशन तक का टिकट लिया और आपको उसके भी आगे जाना है तो रेलवे आपको सफर के दौरान ही टिकट को आगे तक बढ़वाने की सुविधा देती है।