PAN 2.0 प्रोजेक्ट के तहत अब एक क्यूआर कोड आधारित एडवांस्ड सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे पैन कार्ड के फर्जी उपयोग की पहचान करना और भी आसान हो जाएगा। इस नई व्यवस्था के अनुसार, टैक्सपेयर अब एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रख पाएंगे। हालांकि, मौजूदा पैन कार्ड वैध रहेंगे और टैक्सपेयर को नया पैन कार्ड लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि उनके कार्ड की जानकारी में कोई बदलाव न हो। ऐसे में केवल कार्ड में बदलाव आने पर ही उन्हें नया PAN 2.0 कार्ड के लिए आवेदन करना होगा।
PAN 2.0 से जुड़े अहम तथ्य:केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की। सीबीडीटी ने PAN 2.0 को लेकर एक FAQ जारी किया, जिसमें आम जनता के सवालों के जवाब दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नए क्यूआर कोड आधारित पैन कार्ड को जारी करने के लिए 1,435 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट मौजूदा पैन सिस्टम को और अधिक एडवांस बनाने के उद्देश्य से लाया गया है और अगले साल से लागू होगा।
PAN 2.0 का उद्देश्य:इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य सरकारी एजेंसियों के डिजिटल सिस्टम के लिए एक समान व्यवसाय पहचानकर्ता तैयार करना है। पैन नंबर, जो कि एक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है और यह भारतीय टैक्सपेयर के लिए अनूठा पहचानकर्ता होता है।
सीबीडीटी ने बताया कि PAN 2.0 का उद्देश्य पैन और टैन जारी करने, उनके प्रबंधन, और सेवा को अधिक आधुनिक और कुशल बनाना है। यह प्रोजेक्ट पैन/टैन होल्डर्स के लिए बेहतर सेवाओं के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के एकीकरण पर भी केंद्रित है। इसके तहत टैक्स कटौती और संग्रह खाता संख्या (TAN) को भी शामिल किया जाएगा।
एकीकृत पोर्टल पर सभी पैन संबंधित कार्य:PAN 2.0 के तहत पैन से जुड़ी सभी सेवाएं एक एकीकृत पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। इस पोर्टल पर पैन कार्ड के लिए आवेदन, उसमें सुधार, आधार को पैन से जोड़ने के अनुरोध और कार्ड का ऑनलाइन वैरिफिकेशन किया जा सकेगा। सीबीडीटी ने यह स्पष्ट किया है कि मौजूदा पैन होल्डरों को नए कार्ड के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे केवल तब आवेदन करेंगे जब उन्हें अपनी जानकारी को अपडेट करना हो।
क्यूआर कोड से लैस नए पैन कार्ड:नए पैन कार्ड में क्यूआर कोड की सुविधा होगी, जिससे कार्ड पर दर्ज जानकारी का डिजिटल माध्यम से वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। इससे नकली पैन कार्ड के मामलों में कमी आएगी और कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकेगा। हालांकि, सीबीडीटी ने यह भी कहा कि क्यूआर कोड पहले से पैन कार्ड पर मौजूद है, लेकिन PAN 2.0 में इसे डाइनैमिक रूप से अपडेट किया जाएगा, ताकि पैन डेटाबेस में मौजूद लेटेस्ट डेटा जैसे फोटो, सिग्नेचर, नाम, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि की जानकारी भी देखी जा सके।
नए पैन कार्ड के लिए आवेदन:अगर किसी टैक्सपेयर के पास पुराने पैन कार्ड हैं जिनमें क्यूआर कोड नहीं है, तो वे नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही सीबीडीटी ने यह भी बताया कि नई व्यवस्था के शुरू होने के बाद भी मौजूदा पैन कार्ड वैध बने रहेंगे और उन्हें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, भौतिक पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदक को 50 रुपये की फीस देनी होगी।
पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम:पैन में दर्ज व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ‘पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम’ को अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही, PAN 2.0 के तहत एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली को भी लागू किया जाएगा, ताकि टैक्सपेयर को किसी भी समस्या का समाधान जल्दी मिल सके।