गृह मंत्रालय ने सत्येन्द्र जैन के खिलाफ CBI जाँच की मंजूरी दी, उप राज्यपाल ने की थी अनुशंसा

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। सत्येंद्र जैन पर ठग सुकेश चंद्रशेखर से “प्रोटेक्शन मनी” के रूप में 10 करोड़ रुपये की उगाही करने का आरोप है।

सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल पर तिहाड़ जेल में जबरन वसूली का रैकेट चलाने और दिल्ली की विभिन्न जेलों में बंद हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी वसूलने का आरोप है। इसके अलावा महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल समेत तिहाड जेल के अन्य अधिकारियों राजकुमार और मुकेश प्रसाद पर साल 2019-22 के बीच 12.50 करोड़ रुपये वसूलने के आरोप लगाया था।

इसको लेकर महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के LG को एक शिकायत भी भेजी थी। आरोप है कि सत्येंद्र जैन व तिहाड़ जेल के अन्य अधिकारियों ने पैसे की एवज में अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए जेल में बंद कैदियों को जेल मैन्युअल के खिलाफ कई सुविधायें मुहैया करवाई थीं।

गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को तत्कालीन जेल अधिकारियों ने न सिर्फ जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दी बल्कि अन्य कैदियों से मसाज तक मुहैया करवाई थीं।

दरअसल, गृह मंत्रालय से इस मामले में फरवरी में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सत्येन्द्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में उपराज्यपाल को एक लेटर लिखकर आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल से एक हाई-प्रोफाइल जबरन वसूली रैकेट चला रहे हैं। सीबीआई ने बताया कि जैन ने महाठग सुकेश से बतौर प्रोटेक्शन मनी 10 करोड़ रुपये मांगी थी। वहीं सुकेश ने आरोप लगाया है कि साल 2018 से 2021 के बीच सत्येंद्र जैन ने उससे या तो खुद या अपने सहयोगियों के माध्यम से धन की उगाही की है।

ज्ञातव्य है कि सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उनकी आखिरी जमानत याचिका इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। उसके बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसके पहले जेल के बाथरूम में गिरने के बाद 26 मई, 2023 को उन्हें अंतरिम चिकित्सा जमानत दी गई थी। जमानत अवधि के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ।