केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश, सुनिश्चित करें कैदियों के टीकाकरण कार्यक्रम

केरल में कोरोना से हालात बहुत बिगड़े हुए हैं जहां देश के कुल कोरोना संक्रमितो में से करीब 60 फीसदी सामने आ रहे हैं। बीते दिन बुधवार को भी केरल में 17,681 नए संक्रमित पाए गए हैं जबकि 208 लोगों ने इससे अपनी जान गंवाई हैं। इस बीच केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए केंद्रीय कारागारों और अन्य जेलों में बंद कैदियों और अन्य लोगों को लगातार टीके लगाने की बात कही हैं ताकि इस बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाईं जा सकें। ये निर्देश अदालत ने एक कैदी के पत्र के आधार पर उसके द्वारा शुरू की गई एक याचिका का निपटारा करते हुए दिया, याचिका में दावा किया गया था कि राज्य की जेलों में कोई टीकाकरण नहीं किया जा रहा है।

अदालत का आदेश राज्य सरकार द्वारा यह सूचित करने के बाद आया कि केरल की जेलों में केवल 4,808 कैदी हैं और उनमें से अधिकांश को टीकाकरण की पहली खुराक दी गई है और विभिन्न आयु समूहों के कैदियों को टीका लगाने के लिए विशेष पहल की गई है। राज्य सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि रिमांड बंदियों और अन्य का समय-समय पर टीकाकरण किया जा रहा है।

अदालत ने राज्य की दलीलों को दर्ज करते हुए निर्देश दिया, ‘हम आदेश देते हैं कि केंद्रीय कारागारों और अन्य जेलों में बंदियों और अन्य लोगों के टीकाकरण का प्रशासन लगातार किया जाए और इसकी निगरानी तिरुवनंतपुरम के कारा और सुधारक सेवाएं महानिदेशक द्वारा की जाए।